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SC ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में दोषी को जमानत दी

Public Lokpal
December 15, 2022

SC ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में दोषी को जमानत दी


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है,  गुरुवार को जमानत दे दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारुक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए।

कई दोषियों की सजा के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है।

गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह "सबसे जघन्य अपराध" था जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और दोषियों की अपील जल्द से जल्द सुनने की जरूरत है।

मेहता ने कहा कि आमतौर पर पथराव करना मामूली प्रकृति का अपराध है। हालांकि, मौजूदा मामले में, ट्रेन के कोच को बोल्ट किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए पथराव किया गया था कि यात्री बाहर न आ सकें और इसके अलावा, फायर टेंडर पर भी पत्थर फेंके गए।

27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे राज्य में दंगे भड़क उठे थे।

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