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आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम को चार साल कैद की सजा, 50 लाख का जुर्माना

Public Lokpal
May 27, 2022

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम को चार साल कैद की सजा, 50 लाख का जुर्माना


नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया।

दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शनिवार को 87 वर्षीय राजनेता ओम प्रकाश चौटाला को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले में मामला दर्ज करने के 16 साल से अधिक समय बाद दोषी ठहराया था।

मामले में एजेंसी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अजय गुप्ता ने कहा कि अदालत ने चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत दोषी ठहराया गया था।

सीबीआई ने कहा कि उसने चौटाला और अन्य के खिलाफ अप्रैल 2006 में मामला दर्ज किया था, इस आरोप पर कि हरियाणा के सीएम के रूप में (24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 के बीच) उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत की थी। अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में, अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के नाम पर संपत्ति अर्जित की।

जांच एजेंसी ने 26 मार्च, 2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आय से अधिक संपत्ति में उनकी आय के ₹ 6.09 करोड़ (189.11%) से अधिक थी।

इसके बाद इस साल अप्रैल में मामले में अंतिम बहस हुई, जिसके बाद शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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