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भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक
Public Lokpal
May 10, 2022
भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक
चंडीगढ़ : भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को छह जुलाई तक रोक लगा दी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अगली सुनवाई तक बग्गा के खिलाफ छह जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा, "इस दौरान (6 जुलाई तक) जांच जारी रहेगी, लेकिन अगर बग्गा का बयान (पंजाब पुलिस द्वारा) दर्ज किया जाना है तो यह उनके (दिल्ली) आवास पर उनके वकील की मौजूदगी में किया जाएगा।" न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने यह आदेश पारित किया।
शनिवार को, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि दिल्ली भाजपा नेता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए क्योंकि उन्होंने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में पहले जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी।
मोहाली के न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली निवासी आप नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
1 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च को बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा विंग के विरोध का हिस्सा थे।
बग्गा को पंजाब पुलिस ने पिछले शुक्रवार को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था, पंजाब ले जाने के दौरान हरियाणा में रोका गया था और घंटों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में वापस लाया गया था।











