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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत

Public Lokpal
May 26, 2023

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उन्हें 10 जुलाई तक मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा।

अदालत ने जैन को अपनी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया। जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का 35 किलो वजन कम हो गया है और वह रीढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यहां एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जैन की जांच की मांग की और कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज का सुझाव दिया जाता है, तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी।

पीठ ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर एम्स या आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जैन की जांच करेगी।

ईडी ने पिछले साल 30 मई को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जैन को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।

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