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पश्चिम बंगाल में SIR : 47 लाख आपत्तियों का हुआ निपटारा; SC पूरा करने के लिए दिया 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम
Public Lokpal
April 01, 2026
पश्चिम बंगाल में SIR : 47 लाख आपत्तियों का हुआ निपटारा; SC पूरा करने के लिए दिया 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रगति पर उम्मीद जताई। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च तक कुल 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47.4 लाख आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले दो पत्रों पर गौर किया, जिनमें इस प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी दी गई थी।
CJI ने कहा, "हम इन तथ्यों और आंकड़ों से काफी खुश और बहुत आशावादी हैं।"
उन्होंने बताया कि रोज़ाना लगभग 1.75 लाख से 2 लाख आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है।
कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज करेंगे। ये ट्रिब्यूनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के खिलाफ आने वाली अपीलों की सुनवाई करेंगे।
इन ट्रिब्यूनल के सदस्यों का ओरिएंटेशन अगले आठ हफ़्तों तक कोलकाता में जल शक्ति मंत्रालय में चलेगा। इसके पूरा होने के तुरंत बाद ये ट्रिब्यूनल काम करना शुरू कर देंगे।
CJI ने निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल को चुनाव आयोग के रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच दी जाए। इन रिकॉर्ड में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के 700 न्यायिक अधिकारियों द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई करते समय दर्ज किए गए कारण भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संबंधित पक्षों को ये कारण ज़रूर बताए जाने चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी खुद की प्रक्रियाएं बना सकते हैं। लेकिन, कोर्ट ने आगाह किया कि नए दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उन्हें स्वीकार न किया जाए।
कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों, ट्रिब्यूनल के सदस्यों और कर्मचारियों को मानदेय और अन्य खर्चों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह या तो उन मौजूदा परिसरों के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करे, जहां अभी ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, या संबंधित पक्षों से परामर्श करके उनके लिए कोई वैकल्पिक जगह तलाशे।
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "अब तक (दावों और आपत्तियों का) कुल निपटारा 47 लाख से ज़्यादा हो चुका है, और चुनाव आयोग ने राज्य में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज कर रहे हैं।"





