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भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की अदालत में शिकायत

Public Lokpal
May 12, 2025

भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की अदालत में शिकायत


वाराणसी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को वाराणसी की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में भगवान राम को पौराणिक और काल्पनिक व्यक्ति बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर संबंधित दंड प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को भी पक्ष बनाया गया है। अदालत ने 19 मई को सुनवाई तय की है।

शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक संबोधन के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की और इसे "घृणास्पद भाषण" करार दिया, जिससे "सनातनियों" की भावनाओं को ठेस पहुंची।

पाण्डेय ने कहा कि उन्हें स्थानीय समाचार पत्र के जरिए गांधी का बयान मिला।

शिकायत के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भगवान राम और उस दौर की कहानियों को पौराणिक और काल्पनिक बताया। शिकायत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की एमपी-एमएलए अदालत में दायर की गई।

पाण्डेय ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और वाराणसी निवासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस भेजे जाएंगे।

अपनी शिकायत में पाण्डेय ने कहा कि राहुल  गांधी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 351 (आपराधिक धमकी), 353 (सार्वजनिक शरारत करने वाला बयान) और 356 (मानहानि) के तहत किए गए अपराधों के लिए सजा का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

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