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आधार बायोमेट्रिक अपडेट में तेज़ी लाएं स्कूल, केंद्र का निर्देश

Public Lokpal
August 28, 2025

आधार बायोमेट्रिक अपडेट में तेज़ी लाएं स्कूल, केंद्र का निर्देश


नई दिल्ली: केंद्र ने देश भर के सभी स्कूलों को 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट बिना किसी देरी के पूरा करने को कहा है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूलों को लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए पत्र लिखा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "यूआईडीएआई ने स्कूली बच्चों के आधार से संबंधित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) स्थिति को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है। इस कदम से करोड़ों छात्रों के लिए आधार में एमबीयू की सुविधा उपलब्ध होगी।" 

प्राधिकरण ने ज़ोर देकर कहा कि डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक्स को दो बार अपडेट किया जाना चाहिए, एक बार जब बच्चा पाँच साल का हो जाए और फिर 15 साल का हो जाए। यूआईडीएआई ने कहा कि लगभग 17 करोड़ आधार नंबरों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट लंबित हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई छात्र बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं करता है, तो वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और इससे छात्रों को JEE, NEET और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में भी बाधाएँ आएंगी।

पिछले सप्ताह, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सहकारी बैंकों को शामिल करने और उन्हें आधार-आधारित प्रमाणीकरण सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक नया ढाँचा पेश किया, जिससे अंतिम छोर तक बैंकिंग और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

यह ढाँचा सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड, एनपीसीआई और सहकारी बैंकों के साथ गहन परामर्श से विकसित किया गया है। यह देश भर के सभी 34 राज्य सहकारी बैंकों (SCB) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को कवर करेगा।

नई प्रणाली के तहत, आधार सेवाओं को अपनाने की प्रक्रिया को सरल और लागत प्रभावी बनाया गया है। केवल राज्य सहकारी बैंक ही यूआईडीएआई के साथ प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) और ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों (केयूए) के रूप में पंजीकृत होंगे। डीसीसीबी अपने-अपने एससीबी के आधार प्रमाणीकरण एप्लिकेशन और आईटी अवसंरचना का निर्बाध रूप से उपयोग कर सकेंगे। इससे डीसीसीबी को अलग से आईटी सिस्टम विकसित करने या बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे लागत में बचत होगी और संचालन सुचारू रूप से चलेगा। 

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