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भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत

Public Lokpal
May 12, 2023

भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी इमरान खान को दो हफ्ते की जमानत


नई दिल्ली: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक खंडपीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईएचसी परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी को "अवैध और गैरकानूनी" करार दिया।

70 वर्षीय इमरान की खान कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे के बाद अदालत पहुंचे और बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।

सुरक्षा कारणों से सुनवाई में करीब दो घंटे की देरी हुई।

डॉन न्यूज ने बताया कि इमरान खान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अपील दायर किए थे, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया गया था।

अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पूरे पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे यहां के साथ-साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सेना की तैनाती हुई। IHC ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को उनकी हिरासत को "अवैध" घोषित कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने पुलिस को उसे उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में रखने और पूर्वाह्न 11 बजे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

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