BIG NEWS
- 1974 से अब तक हुए सभी विरोध प्रदर्शनों का हो अध्ययन, गृह मंत्री अमित शाह का आदेश
- पंडित हरिशंकर द्विवेदी जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हीं की”सन्मार्ग “ में प्रकाशित बाढ़ की विभीषिका पर एक आलेख
- सट्टेबाजी ऐप मामला : ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह व अभिनेता सोनू सूद को भेजा समन
- 'लव जिहाद' कानूनों की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
- ऑनलाइन गेम में पिता के बैंक खाते से पूरी रकम गँवाने के बाद यूपी के एक किशोर की आत्महत्या से मौत
- सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर लगाई रोक
संदेशखली मामले में CBI जांच के निर्देश वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका ख़ारिज

Public Lokpal
July 08, 2024 | Updated: July 08, 2024

संदेशखली मामले में CBI जांच के निर्देश वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी की, "राज्य को किसी की सुरक्षा करने में क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए?" साथ ही कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, "धन्यवाद। खारिज किया जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के "हितों की रक्षा" के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र का मनोबल गिराया है।
सीबीआई पहले से ही संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच कर रही है और उसने 5 जनवरी को हुई घटनाओं से संबंधित तीन एफआईआर दर्ज की हैं।
यह देखते हुए कि जांच की निगरानी न्यायालय द्वारा की जाएगी, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राजस्व अभिलेखों का गहन निरीक्षण करने और कथित रूप से परिवर्तित की गई भूमि का भौतिक निरीक्षण करने के बाद कृषि भूमि को मछली पालन के लिए जल निकायों में कथित अवैध रूप से परिवर्तित करने पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और भूमि हड़पने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।