BIG NEWS
- सैलरी बढ़ने के बावजूद नोएडा में अशांति जारी; पुलिस तैनात, पत्थरबाजी की खबर
- बिहार के अगले CM होंगे सम्राट चौधरी !
- मज़दूरों की आखिरी पुकार: विपक्ष ने अशांति के लिए मोदी सरकार की ‘फेल पॉलिसी’ और लेबर कोड को ठहराया ज़िम्मेदार
- I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को हुई कथित कोयला घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद 10 दिन की आयकर विभाग की हिरासत
- US के प्रतिबंधों के बावजूद, US की नाकेबंदी को पार कर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रे टैंकर
- नोएडा में मज़दूरों के ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मज़दूरी दरें
- कथित कोयला घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद 10 दिन की ED कस्टडी में पहुंचे I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल
- बंगाल चुनाव से पहले कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में I-PAC के डायरेक्टर चंदेल गिरफ्तार
- मशहूर सिंगर आशा भोसले का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
- कानपुर किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; फरार लोगों की तलाश जारी
अमेरिका में वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में 11 भारतीय नागरिकों पर केस दर्ज
Public Lokpal
March 14, 2026
अमेरिका में वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में 11 भारतीय नागरिकों पर केस दर्ज
न्यूयॉर्क: अमेरिकी संघीय अभियोजकों के अनुसार, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ग्यारह भारतीय नागरिकों पर वीज़ा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इन पर सुविधा दुकानों (convenience shops) में नकली हथियारबंद डकैतियां करने की साज़िश रचने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि इन संदिग्धों पर नकली डकैतियां आयोजित करने का आरोप है। इसका मकसद यह था कि दुकान के क्लर्क ग्रीन कार्ड पाने के लिए इमिग्रेशन आवेदनों में झूठा दावा कर सकें कि वे किसी अपराध के शिकार हुए हैं।
जितेंद्रकुमार पटेल (39), महेशकुमार पटेल (36), संजयकुमार पटेल (45), दीपिकाबेन पटेल (40), रमेशभाई पटेल (52), अमिताबेन पटेल (43), रोनककुमार पटेल (28), संगीताबेन पटेल (36), मिंकेश पटेल (42), सोनल पटेल (42) और मितुल पटेल (40) पर वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने का एक आरोप लगाया गया है।
ये संदिग्ध अमेरिका के कई राज्यों, जिनमें मैसाचुसेट्स, केंटकी और ओहियो शामिल हैं, में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि दीपिकाबेन पटेल को मैसाचुसेट्स के वेमाउथ में अवैध रूप से रहने के बाद पहले ही भारत डिपोर्ट (वापस भेज) कर दिया गया था।
आरोपियों में से छह — जितेंद्रकुमार, महेशकुमार, संजयकुमार, अमिताबेन, संगीताबेन और मितुल — को मैसाचुसेट्स में गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को बोस्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बाकी आरोपी — रमेशभाई, रोनककुमार, सोनल और मिंकेश — को केंटकी, मिसौरी और ओहियो में गिरफ्तार किया गया है और उनके बाद में बोस्टन की संघीय अदालत में पेश होने की उम्मीद है।
आरोप-पत्र के दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2023 में, रामभाई और उनके साथियों ने कथित तौर पर मैसाचुसेट्स और अन्य जगहों पर कम से कम छह सुविधा दुकानों, शराब की दुकानों और फास्ट-फूड रेस्तरां में नकली हथियारबंद डकैतियां कीं।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि ये डकैतियां इसलिए की गईं ताकि इन घटनाओं के दौरान मौजूद क्लर्क 'U नॉन-इमिग्रेंट स्टेटस' (जिसे आमतौर पर 'U वीज़ा' के नाम से जाना जाता है) के लिए आवेदन करते समय झूठा दावा कर सकें कि वे किसी हिंसक अपराध के शिकार हुए हैं।
'U वीज़ा' कुछ खास तरह के अपराधों के पीड़ितों के लिए उपलब्ध होता है, जिन्हें मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो और जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों की जांच या अभियोजन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद की हो।
'U वीज़ा' के तहत इमिग्रेंट को काम करने की अनुमति (work authorisation) मिलती है और 5-10 साल के भीतर ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता भी खुल जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इन मनगढ़ंत घटनाओं के दौरान, "लुटेरा" दुकान के कर्मचारियों या मालिकों को किसी ऐसी चीज़ से धमकाता था जो देखने में बंदूक जैसी लगती थी; वह कैश रजिस्टर से पैसे निकालता और भाग जाता था, जबकि यह पूरी घटना निगरानी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती थी।
इसके बाद, कर्मचारी या दुकान के मालिक पुलिस को "अपराध" की सूचना देने के लिए संपर्क करने से पहले पाँच मिनट या उससे ज़्यादा इंतज़ार करते थे।
जाँचकर्ताओं का आरोप है कि इस साज़िश में शामिल होने के लिए "पीड़ितों" में से हर किसी ने रामभाई को पैसे दिए थे, और बदले में रामभाई ने दुकान मालिकों को अपनी दुकानों का इस्तेमाल इन मनगढ़ंत लूट की घटनाओं के लिए करने के वास्ते पैसे दिए थे।
रामभाई, जिसकी पहचान "लुटेरे" के तौर पर हुई है, और उसके साथ भागने में मदद करने वाले ड्राइवर पर पहले भी इस साज़िश के सिलसिले में आरोप लगाए गए थे और उन्हें दोषी ठहराया गया था।
सरकारी वकीलों का आरोप है कि 11 आरोपियों ने या तो इन लूट की घटनाओं को आयोजित करने में मदद की, या फिर खुद "पीड़ित" के तौर पर शामिल होने के लिए, या अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर से शामिल होने के लिए पैसे दिए।
दोषी पाए जाने पर, वीज़ा धोखाधड़ी की साज़िश रचने के आरोप में अधिकतम पाँच साल की जेल, तीन साल तक निगरानी में रिहाई और 250,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।




