CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को पछतावा नहीं, कहा- सनातन से जुड़े आदेशों से आहत

Public Lokpal
October 07, 2025

CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को पछतावा नहीं, कहा- सनातन से जुड़े आदेशों से आहत
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर सोमवार को जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा कि उन्हें अपने कृत्य का कोई पछतावा नहीं है।
मंगलवार को ANI से बात करते हुए, राकेश किशोर ने कहा कि खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की संरचना की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए CJI की टिप्पणी से वह आहत हैं।
उन्होंने कहा, "मुझे बहुत दुख हुआ। 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति गवई ने यह कहकर इसका मज़ाक उड़ाया था कि 'जाओ, मूर्ति से प्रार्थना करो कि उसका सिर वापस आ जाए।' जबकि हम देखते हैं कि जब दूसरे धर्मों के खिलाफ मामले होते हैं, जैसे हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक खास समुदाय ने कब्ज़ा कर लिया था। जब इसे हटाने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले इस पर रोक लगा दी थी। नूपुर शर्मा के मामले में, अदालत ने कहा, "आपने माहौल बिगाड़ दिया है। जब सनातन धर्म से जुड़े मामले होते हैं, चाहे वह जल्लीकट्टू हो या दही हांडी की ऊँचाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने मुझे आहत किया है।"
किशोर ने कहा, "अगर आप राहत नहीं देना चाहते, तो कम से कम इसका मज़ाक तो न उड़ाएँ। याचिका खारिज करना अन्याय था। हालाँकि, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि एक आम आदमी, जो किसी भी समूह से जुड़ा नहीं है, ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी नशे में था; यह उनकी हरकत पर मेरी प्रतिक्रिया थी।"
किशोर ने कहा, "मुझे कोई डर नहीं है और मुझे कोई पछतावा नहीं है... मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने मुझसे करवाया।"
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए न्यायमूर्ति गवई की आलोचना की।
उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें "माई लॉर्ड" कहा जाता है, इसलिए उन्हें इसका अर्थ समझना चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मैं मुख्य न्यायाधीश और मेरा विरोध करने वालों से पूछता हूँ कि क्या बरेली में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों पर योगी जी का बुलडोजर चलाना गलत था?"
उन्होंने आगे कहा, "बात यह है कि हज़ार साल से हम छोटे-छोटे समुदायों के गुलाम रहे हैं। हम सहिष्णु रहे हैं, लेकिन जब हमारी पहचान ही खतरे में है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी सनातनी अपने घरों में चुप न रहे। वे जो कर सकते हैं, करें। मैं उकसा नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अपने हितों का ध्यान रखें"।
बार काउंसिल द्वारा अपने निलंबन की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि काउंसिल ने कानून का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा, "अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35, जिसके तहत मुझे निलंबित किया गया है, के तहत एक अनुशासन समिति गठित की जानी है, जो नोटिस भेजेगी और मैं जवाब दूँगा। लेकिन बार काउंसिल ने मेरे मामले में नियमों का उल्लंघन किया है। अब मुझे अपने मुवक्किलों की फीस वापस करनी होगी।"
वकील ने आगे कहा, "मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, क्योंकि 16 सितंबर के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। किसी दैवीय शक्ति ने मुझे जगाया और कहा, 'देश जल रहा है और तुम सो रहे हो?' मुझे आश्चर्य है कि मुख्य न्यायाधीश ने मुझे जाने दिया। पुलिस ने मुझसे 3-4 घंटे पूछताछ की"।
दलित न्यायाधीश पर तंज कसने की कोशिश की आलोचना के बीच, उन्होंने कहा, "वह पहले सनातनी हैं, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब वह दलित कैसे हो सकते हैं? यही उनकी राजनीति है।"
वकील राकेश किशोर का कहना है कि वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने किए के लिए माफ़ी नहीं माँगेंगे।