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अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में करना पड़ेगा आत्मसमर्पण, दिल्ली HC का निर्देश
Public Lokpal
February 03, 2026
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में करना पड़ेगा आत्मसमर्पण, दिल्ली HC का निर्देश
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के सिलसिले में 4 फरवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव का व्यवहार गलत है क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को रकम वापस करने के लिए कोर्ट को दिए अपने वादे को बार-बार तोड़ा है।
जज ने कहा कि राजपाल यादव को अपने खिलाफ सातों मामलों में से हर एक में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा रकम शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी की जाए।




