2002 हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, चार अन्य को उम्रकैद

Public Lokpal
October 18, 2021

2002 हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, चार अन्य को उम्रकैद


पंचकूला: पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य आरोपियों को रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने 12 अक्टूबर को सुनवाई की आखिरी तारीख पर अपनी दलीलें पूरी की थीं और मौत की सजा की मांग की थी, अदालत ने सुनवाई टाल दी थी क्योंकि डिफेन्स ने बहस के लिए समय मांगा था।

राम रहीम, जो पहले से ही रोहतक के सुनारिया की जिला जेल में बलात्कार की सजा काट रहा है, को रंजीत सिंह मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आठ अक्टूबर को चार सह-आरोपियों अवतार सिंह, सबदिल सिंह, कृष्ण लाल और जसबीर सिंह के साथ दोषी ठहराया था। राम रहीम पर 35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से आधा पीड़ित के बेटे को जाएगा।

अदालत ने 18 अगस्त को मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह 26 अगस्त को सुनाया जाना था, लेकिन रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के कारण मामले को एक और सीबीआई जज स्थानांतरित करने की मांग के कारण लंबित था। 

राम रहीम के अनुयायी और हरियाणा के सिरसा में डेरा के एक प्रबंधक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जांच में सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख को रंजीत पर अपने अनुयायियों के बीच एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने का संदेह था। उन्होंने महिला अनुयायियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया।