उद्धव ठाकरे गुट को राहत, SC ने कहा - शिवसेना विवाद में चुनाव चिह्न पर फिलहाल फैसला न करे चुनाव आयोग

Public Lokpal
August 04, 2022

उद्धव ठाकरे गुट को राहत, SC ने कहा - शिवसेना विवाद में चुनाव चिह्न पर फिलहाल फैसला न करे चुनाव आयोग


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह एकनाथ शिंदे धड़े की उस याचिका पर फिलहाल कोई फैसला न करे कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सोमवार तक फैसला करेगी।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, "हम तय करेंगे कि मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं।"

शीर्ष अदालत हाल ही में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिका में पार्टी विभाजन, राजनीतिक दलों के विलय, दलबदल और अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक मुद्दों को उठाया गया है।