तजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Public Lokpal
May 08, 2022

तजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक


नई दिल्ली: भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि मोहाली अदालत द्वारा जारी उनके गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग के बाद उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनवाई आधी रात से ठीक पहले हुई। 

मोहाली अदालत द्वारा पिछले महीने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटे बाद बग्गा हाई कोर्ट चले गए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अब हाई कोर्ट बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 10 मई को उसके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है।

बग्गा के खिलाफ पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में उस दिन की शुरुआत में न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

बग्गा पर पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था। पीटीआई ने बताया कि मोहाली निवासी आप नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

बग्गा के खिलाफ मामला 30 मार्च को बीजेपी यूथ विंग के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाहर उनकी मौजूदगी के संबंध में है। मामला एक अप्रैल को दर्ज किया गया था।

बग्गा के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता के 153-ए (धर्म, नस्ल, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।

शुक्रवार को बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में हरियाणा पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद घर वापस आ गए थे।