लाल किला विस्फोट: यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

Public Lokpal
November 11, 2025

लाल किला विस्फोट: यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।

दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है, जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति से चल रही कार में एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए।