महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: एकनाथ शिंदे कैंप अयोग्यता नोटिस के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Public Lokpal
June 26, 2022

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: एकनाथ शिंदे कैंप अयोग्यता नोटिस के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब रविवार को बागी विधायक एकनाथ शिंदे खेमे ने उन्हें और 15 अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने के शिवसेना के कदम के खिलाफ अपील दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इसके अलावा शिंदे खेमे ने अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति और डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने को भी चुनौती दी है।

याचिका में बागी विधायकों ने शीर्ष अदालत से कहा है कि जब तक अदालत में उनके निष्कासन के मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें। विद्रोहियों ने शीर्ष अदालत से महाराष्ट्र सरकार को उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका में, एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि सभी 55 विधायकों ने उन्हें 2019 में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लिया और जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव ठाकरे खेमे द्वारा पारित किया गया, तो 35 प्रतिशत से कम विधायक बैठक में मौजूद थे।

इससे पहले शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा में अपील दायर की थी। इसकी प्रतिक्रिया में एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया कि यह कदम अवैध है क्योंकि अयोग्यता केवल विधानसभा के मामलों के लिए हो सकती है न कि पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए।