कृष्णा जन्मभूमि मामला: शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका सुनेगा मथुरा कोर्ट

Public Lokpal
May 19, 2022

कृष्णा जन्मभूमि मामला: शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका सुनेगा मथुरा कोर्ट


नई दिल्ली: मथुरा की एक अदालत ने गुरुवार को "कृष्ण जन्मभूमि" से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले एक मुकदमे को अनुमति दे दी। मुकदमा 17 वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर के परिसर से हटाने की मांग करता है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है।

इससे पहले अलग-अलग हिंदू समूहों ने मथुरा की अदालतों में नौ अलग-अलग याचिकाएं दायर कर मस्जिद को हटाने की मांग की थी।

अदालत के समक्ष दायर कई याचिकाओं में से एक में, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से ट्रस्ट की जमीन पर बने ईदगाह को ध्वस्त करने और इसे अवैध घोषित करने और पूरी जमीन को वास्तविक मालिक भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने का अनुरोध किया था। याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित स्थल की खुदाई के बाद जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है।

बुधवार को मथुरा कोर्ट ने कृष्णा जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका को भी मंजूर कर लिया था। जज ने कहा कि महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

कहा जाता है कि कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में मस्जिद का निर्माण हुआ था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 12 मई को मथुरा कोर्ट को आदेश दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के सभी मामले चार महीने के अंदर निपटाए जाएं। उच्च न्यायालय का यह आदेश नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव की याचिका पर आया है।

ज्ञात हो कि मथुरा कोर्ट का यह फैसला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग पाए जाने के बाद आया है।