गुजरात दंगा: SC ने बड़ी साजिश की जांच की याचिका खारिज की

Public Lokpal
June 24, 2022

गुजरात दंगा: SC ने बड़ी साजिश की जांच की याचिका खारिज की


नई दिल्ली: गुजरात दंगा 2002 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जकिया जाफरी की अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की विरोध याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। वह दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं।

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। इस आगजनी में 59 लोग मारे गए थे और गुजरात में दंगे हुए थे।

शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर को कहा था कि वह 64 व्यक्तियों को क्लीन चिट देने वाली विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट और इसे स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए औचित्य पर गौर करना चाहेगी।

सिब्बल ने पहले तर्क दिया था कि जाफरी की शिकायत यह थी कि "एक बड़ी साजिश थी जहां नौकरशाही निष्क्रियता, पुलिस की मिलीभगत, अभद्र भाषा और हिंसा को बढ़ावा दिया गया था"।

8 फरवरी, 2012 को, एसआईटी ने मोदी, अब प्रधान मंत्री, और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ "कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं है"। जकिया जाफरी ने 2018 में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।