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क्या है 1932 का खतियान? क्यों बना हुआ केंद्र और बीजेपी के गले की हड्डी?

Public Lokpal
September 16, 2022

क्या है 1932 का खतियान? क्यों बना हुआ केंद्र और बीजेपी के गले की हड्डी?


रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को दो विधेयकों को मंजूरी दी, एक राज्य में अधिवास के आधार के रूप में 1932 के भूमि रिकॉर्ड को ठीक करना और दूसरा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करना।

झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि कैबिनेट ने इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभा से मंजूरी के बाद केंद्र को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं होती है।

मुख्यमंत्री सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद दादेल ने कहा, "मंत्रिमंडल ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के लिए परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक, 2022" को मंजूरी दी है। “बिल के अनुसार, जिन लोगों के नाम उनके पूर्वजों के नाम 1932 या उससे पहले के खतियान (भूमि अभिलेख) में हैं, उन्हें झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा।”

कैबिनेट सचिव ने कहा, इसके अलावा, जो भूमिहीन हैं या जिनके पास 1932 के खटियान में उनके या उनके परिवार के नाम नहीं हैं, संबंधित ग्राम सभा को उनकी भाषा, प्रथागत परंपराओं के आधार पर उन्हें प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

रघुबर दास के नेतृत्व वाली पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा पारित विभिन्न सरकारी लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक वर्तमान अधिवास नीति ने यह निर्धारित करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1985 को निर्धारित किया था कि झारखंड की स्थानीयता किसे प्राप्त है। झारखण्ड को 15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग किया गया था झारखंड उच्च न्यायालय ने रघुबर दास सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

कैबिनेट द्वारा पारित दूसरे विधेयक में समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव है।

दादेल ने कहा “बिल के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 28% (26% से), ओबीसी को 27% (14% से ऊपर) और अनुसूचित जातियों के लिए 12% (10% से ऊपर) मिलेगा। जबकि "ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के बाद, कुल आरक्षण 77% हो जाएगा।"

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कैबिनेट के फैसले को 'ऐतिहासिक' बताया।

सोरेन ने कहा “कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जबकि ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाया गया है, 1932 खतियान भी लागू किया जा रहा है”।

विधेयक के अनुसार, स्थानीय लोगों को उनकी भूमि पर, नदियों, झीलों, मत्स्य पालन के स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी में; अपने स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक और वाणिज्यिक उद्यमों में; कृषि ऋण या कृषि ऋण प्राप्त करने पर उनके अधिकारों में; उनके भूमि अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण में; उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए; और यहां तक ​​कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के मामले में भी; और राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, “हम कैबिनेट नोट का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपने नेताओं से इस बारे में चर्चा करेंगे।

राज्य सरकार का यह निर्णय राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आया है। गौरतलब है कि एक कथित लाभ के पद के मामले में एक विधायक के रूप में सीएम सोरेन के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है।

2019 के विधानसभा चुनावों से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाना झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का चुनावी वादा था। भाजपा ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया था। हालांकि, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने के समान प्रयासों को अदालतों ने ठुकरा दिया है।

झारखंड में अधिवास का निर्धारण करने के आधार के रूप में 1932 के भूमि रिकॉर्ड बनाना - जहां आदिवासी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 32.6 मिलियन आबादी का 26.5% हिस्सा बनाते हैं - राजनीतिक का ज्वलंत मुद्दा रहा है।

जबकि यह मुद्दा लगभग पांच दशक पहले झामुमो के गठन के बाद से आधार रहा है, 2002 में भाजपा नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के इसी तरह के प्रयास से राज्य में हिंसा हुई थी, जिससे झारखंड उच्च न्यायालय को यह फैसला रद्द करना पड़ा था।

इस साल के बजट सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा था कि 1932 को कट ऑफ वर्ष बनाना कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं होगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित अपने ही समर्थकों के एक वर्ग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।

अब जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि यह हेमंत सरकार ने आरक्षण और खतियान विधेयक को संविधान की नौंवी अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए भेजा है। अगर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इस प्रस्ताव को मान कर स्वीकृत कर देती है तो उसे राज्य में खतियान विधेयक का विरोध करने वाले वर्ग के रोष का सामना करना पड़ेगा जिसका असर आगामी राज्य चुनाव में दिखाई दे सकता है। वहीं झामुमो को दोनों ही सूरतों में लाभ होगा। केंद्र ने स्वीकार किया तो झामुमो का पलड़ा भारी होगा और नहीं किया तो भी वह अपने प्रयास और भाजपा द्वारा खड़े किये गए अवरोध का चुनावी फायदा लेने की कोशिश निश्चित रूप से करेगी।

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