BIG NEWS
- स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से शादी आधिकारिक तौर पर रद्द
- बोलने की आज़ादी के लंबे केस बुनियादी आज़ादी को पहुंचाते हैं नुकसान: पूर्व CJI बीआर गवई
- गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने से महिलाओं और टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत
- दिल्ली का मौसम: राजधानी में छाई ज़हरीली धुंध, AQI 305 पर पहुंचा; IMD को दिन में हल्की हवा चलने का अनुमान
- उत्तराखंड में छिपा हुआ भूख का संकट: राज्य में न्यूट्रिशन इमरजेंसी, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित
- सस्पेंड TMC MLA ने रखा 'बाबरी मस्जिद' का पत्थर, विवाद शुरू
- कौन हैं रोमन गॉफ़मैन और कैसे ज़ीरो एक्सपीरियंस वाला एक आदमी बना दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया?
- EU ने एलन मस्क के X पर लगाया 120 मिलियन यूरो का जुर्माना, बताई वजह
- RBI ने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट 25bps घटाकर 5.25% किया, लोन सस्ते होंगे
- गोवा SIR के दौरान एक अजीबोगरीब मुद्दा बने पुर्तगाली पासपोर्ट धारक, गोवा के CEO ने भी सुना दिया फरमान
बोलने की आज़ादी के लंबे केस बुनियादी आज़ादी को पहुंचाते हैं नुकसान: पूर्व CJI बीआर गवई
Public Lokpal
December 07, 2025
बोलने की आज़ादी के लंबे केस बुनियादी आज़ादी को पहुंचाते हैं नुकसान: पूर्व CJI बीआर गवई
नई दिल्ली: भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस, जस्टिस बीआर गवई ने चेतावनी दी है कि बोलने से जुड़े अपराधों में लंबे समय तक चलने वाली क्रिमिनल कार्रवाई, सज़ा होने से पहले ही, बुनियादी आज़ादी को ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
पिछले महीने पद छोड़ने के बाद मुंबई के अपने पहले दौरे पर जस्टिस केटी देसाई मेमोरियल लेक्चर में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों और वकीलों को संबोधित करते हुए, जस्टिस गवई ने कहा, “जब बोलने की आज़ादी से जुड़े केस सालों तक पेंडिंग रहते हैं, चाहे वह जांच, ट्रायल या अपील के स्टेज पर हो, तो यह प्रोसेस ही एक सज़ा बन जाती है। भले ही आरोपी आखिरकार बरी हो जाए, लेकिन देरी से आज़ादी, इज़्ज़त और बोलने की आज़ादी को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।”
अदालतों में पेंडिंग केसों की ज़्यादा संख्या पर रोशनी डालते हुए, उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को तेज़ी से ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है जहां क्रिमिनल कार्रवाई शुरू होना, ज़मानत न मिलना, लंबे समय तक जेल में रहना, या सिस्टम में होने वाली देरी का सीधा असर किसी नागरिक की बोलने की आज़ादी पर पड़ता है।”
क्रिमिनल प्रोसेस के बड़े असर पर, जस्टिस गवई ने कहा, “ऐसे मामलों में, क्रिमिनल प्रोसेस सिर्फ़ दोष तय करने का एक टूल नहीं बन जाता, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ बुनियादी आज़ादी को खतरे में डाला जा सकता है या बचाया जा सकता है।”
उन्होंने डिजिटल ज़माने में पत्रकारिता की आज़ादी की रक्षा में ज्यूडिशियरी की भूमिका पर ज़ोर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के बदलते नज़रिए को देखते हुए कहा, “इस संवैधानिक सफ़र से जो बात सामने आती है, वह है बोलने की आज़ादी को बनाए रखने और पाबंदियों के दायरे को कम करने के लिए एक सचेत और लगातार ज्यूडिशियल कोशिश, ताकि यह अधिकार ज़्यादा पहुँच, कमज़ोरी और राज्य के बहुत ज़्यादा कंट्रोल से कमज़ोर न हो।”
भारत में बोलने की आज़ादी के न्यायशास्त्र के बड़े महत्व पर, उन्होंने कहा, “भारत में बोलने की आज़ादी के न्यायशास्त्र का विकास एक बड़े संवैधानिक कमिटमेंट को दिखाता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि बोलने पर रोक लगाने की राज्य की शक्ति नागरिक के सोचने, बोलने और डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट में आज़ादी से हिस्सा लेने के अधिकार पर हावी न हो।”
इंटरनेट तक पहुंच पर चर्चा करते हुए, जस्टिस गवई ने कहा, “अनुराधा भसीन (2020) में, कोर्ट ने माना कि बोलने की आज़ादी के सही इस्तेमाल के लिए इंटरनेट तक पहुंच ज़रूरी हो गई है और अनिश्चित समय के लिए इंटरनेट बंद करना गैर-संवैधानिक है।”
बोलने की आज़ादी और दूसरे अधिकारों के बीच संबंध पर, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर ज़ोर दिया, “वोटर का सोच-समझकर चुनाव करने का अधिकार, जो बोलने की आज़ादी और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए ज़रूरी है, उसे डोनर्स की गोपनीयता में दिलचस्पी से ज़्यादा अहम माना गया।”





