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ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग! वाराणसी की अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया दिया
Public Lokpal
May 16, 2022
ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग! वाराणसी की अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया दिया
वाराणसी : लाइव लॉ के अनुसार, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के सोमवार को समाप्त होने के कुछ घंटों बाद, वाराणसी की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस स्थान को तुरंत सील करने के लिए कहा, जहां एक कथित 'शिवलिंग' पाया गया है। कोर्ट ने सीलबंद कमरे में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है।
अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्तों, दोनों पक्षों के वकीलों, सभी संबंधित पक्षों और अधिकारियों की उपस्थिति में तीन दिन के निरीक्षण के बाद दोपहर के करीब परिसर का सर्वेक्षण संपन्न हुआ।
मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले सप्ताह सर्वेक्षण को रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सर्वेक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है।
पिछले गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद समिति द्वारा अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हें अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था।
न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में अदालत आयुक्त की मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।
जिला अदालत ने कहा था कि यदि सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़ दिए जाएँ। अदालत ने जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।
अदालत द्वारा नियुक्त तीन अधिवक्ता आयुक्त, दोनों पक्षों के पांच-पांच वकील और एक सहायक के अलावा एक वीडियोग्राफी टीम ने सर्वेक्षण किया।