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धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड: दोषियों को मौत तक सश्रम कारावास की सजा

Public Lokpal
August 06, 2022

धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड: दोषियों को मौत तक सश्रम कारावास की सजा


रांची : झारखंड के धनबाद की एक सत्र अदालत ने पिछले महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लाखन वर्मा और राहुल वर्मा को मौत तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोनों दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सुबह की सैर के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने और सिर में प्राणघातक चोट लगने के कारण मौत होने के एक साल बाद सजा सुनाई गई है।

मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कहा था कि अपराध का मकसद पीड़ित का मोबाइल फोन छीनना था, और यह एक पूर्व नियोजित कार्य था जिसके लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि यह गैर इरादतन हत्या थी जिसमें मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए।

फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने केवल चश्मदीद गवाह श्रवण कुमार के बयान को ध्यान में रखा था कि ऑटो जानबूझकर जज की ओर बढ़ा और उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। अदालत ने सीएफएसएल रिपोर्ट पर भी भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि दोनों आरोपी वारदात के दौरान नशे में नहीं थे।

झारखंड पुलिस ने धनबाद के दिगवाडीह निवासी लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और 34 (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को आशंका थी कि दुर्घटना पूर्व नियोजित हिट एंड रन होगी।

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