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UPCA के घमासान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश , UPCA एवं BCCI से माँगा जवाब

Public Lokpal
January 10, 2022

UPCA के घमासान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश , UPCA एवं BCCI से माँगा जवाब


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने आज उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को फटकार लगाते हुए दो हफ्ते भीतर जवाब माँगा है। अदालत ने पूछा है कि UPCA ने उच्चतम न्यायालय के लोधा कमेटी के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया? 

गौरतलब है कि UPCA के एपेक्स काउन्सिल के 7 सदस्यों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि UPCA ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना करते हुए ग़ैरक़ानूनी ठंग से एपेक्स काउन्सिल के अलावा एक और समानांतर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर बना लिया है। इस बोर्ड के सभी सदस्य लोधा कमेटी के मानको के विपरीत 9 साल पूरे कर चुके है या “कूलिंग ऑफ” के नियमों के अंतर्गत बर्खास्त यानी अयोग्य हैं। इसके बावजूद इस ग़ैरक़ानूनी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने UPCA के क्रिकेट के सारे कामकाज अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है। 

कॉउन्सिल ने UPCA पर यह आरोप भी लगाया है कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ग़ैर क़ानूनी ढंग से 40 आजीवन सदस्य बना डाले है। साथ ही उसने एपेक्स काउन्सिल की अनुमति लिए बिना 30 दिसंबर 2021 को वार्षिक बैठक भी करवा ली। इस बैठक में पहले से ही डायरेक्टर पद पर रहते हुए अयोग्य अभिषेक सिंघानिया (JK GROUP) एवं अशोक चतुर्वेदी (FLEX GROUP) को दुबारा डायरेक्टर बना दिया गया। 

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने UPCA एवं BCCI को दो हफ़्ते के भीतर जबाब दाखिल करने को कहा है।अगली तारीख़ 3 फरवरी को है।

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