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डिजिटल मीडिया के लिए केंद्र के नए आईटी नियमों पर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त हुआ रवैया

Public Lokpal
August 14, 2021

डिजिटल मीडिया के लिए केंद्र के नए आईटी नियमों पर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त हुआ रवैया


मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल समाचार मीडिया और प्रकाशकों को नियमों द्वारा निर्धारित "आचार संहिता" का पालन करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आईटी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 के नियम 9(1) और 9(3), अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और यह आईटी अधिनियम, 2002 के मूल प्रावधानों के खिलाफ है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने आईटी नियम, 2021 के नियम 14 और 16 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

नियम 14 डिजिटल मीडिया पर निगरानी तंत्र के रूप में एक अंतर-विभागीय समिति के गठन से संबंधित है, नियम 16 ​​सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए केंद्र की शक्ति से संबंधित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं में अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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