जेल में रहेंगे आर्यन खान, जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित

Public Lokpal
October 14, 2021

जेल में रहेंगे आर्यन खान, जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित


मुंबई: गुरुवार को मुंबई में एक सत्र न्यायालय ने गोवा में ड्रग्स की जब्ती के सिलसिले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज सेठ मर्चेंट की जमानत याचिका पर अपना आदेश 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया।

एनसीबी के वकीलों और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी.वी. आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाटिल ने अगले पांच दिनों के लिए अपना फैसला टाल दिया।

आर्यन, मुनमुन, अरबाज उन आठ लोगों में हैं, जिन्हें 2 अक्टूबर को एक लग्जरी क्रूज पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों के वकीलों ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जहाँ मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत की मंजूरी न देकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि आर्यन 'ड्रग्स का नियमित सेवन करता है और उसे सिर्फ इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला था।

उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे पता चलता है कि आर्यन खान पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स लेता है।