कोरोना मामलों में तेज उछाल के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने की नए प्रतिबंधों की घोषणा
Public Lokpal
January 02, 2022
कोरोना मामलों में तेज उछाल के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने की नए प्रतिबंधों की घोषणा
कोलकाता: रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोनोवायरस के मामलों में तेज उछाल और एक बड़ी आबादी द्वारा कोविड -19 मानदंडों के उल्लंघन के बीच सख्त लॉक डाउन जैसे उपायों की शुरुआत की।
नए प्रतिबंधों के अनुसार, लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच प्रतिबंधित किया जाएगा। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे।
पश्चिम बंगाल में घोषित नए मानदंड इस प्रकार हैं:
- स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। एक बार में 50% कर्मचारियों के साथ केवल प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- सार्वजनिक उपक्रमों सहित सभी सरकारी कार्यालय एक समय में 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान एक समय में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे।
- सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
- शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक समय में 50% से अधिक और रात 10 बजे तक कार्य कर सकते हैं।
- रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
- सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल एक बार में 50% बैठने की क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
- एक समय में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50% बैठने की क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति होगी।
- किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा में एक समय में 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
- विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- लोकल ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी।
- मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।