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यूपी: बेटी से रेप की कोशिश करने वाले शख्स की हत्या करने वाली 70 साल की विधवा को उम्रकैद की सजा

Public Lokpal
October 18, 2021

यूपी: बेटी से रेप की कोशिश करने वाले शख्स की हत्या करने वाली 70 साल की विधवा को उम्रकैद की सजा


मेरठ: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 70 वर्षीय विधवा को 2010 में अपनी बेटी से कथित तौर पर बलात्कार का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बुलंदशहर की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला ने यह फैसला सुनाया है। कस्तूरी देवी नामकी एक विधवा ने 31 जुलाई, 2010 को कई बार कुल्हाड़ी से हमला करके प्रवीण कुमार की हत्या कर दी थी। उस समय, वह 59 वर्ष की थी, जबकि पीड़िता 20 वर्ष की थी। वारदात के बाद वह बुलंदशहर के अनूपशहर थाने गई, जहां उसने युवक की हत्या करने की बात कबूल कर ली।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि कस्तूरी देवी का दावा था कि उसने प्रवीण पर तब हमला किया जब वह आधी रात के आसपास उसके घर आया और उसकी बेटी को दबोच लिया। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न के शिकार होने पर, देवी ने कुल्हाड़ी से प्रवीण पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। देवी की बेटी तब 20 साल की थी।

मामले की सुनवाई 11 साल में पूरी हुई। इस दौरान महिला की शादी हो गई और उसके बच्चे भी हुए। अदालत को पीड़िता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उसके गले के ऊपर 'पांच गंभीर घाव' थे। अदालत ने माना कि देवी को अपनी बेटी से बलात्कार के प्रयास को रोकने के लिए युवक को कई बार नहीं मारना पड़ता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के पीछे एक साजिश थी।

रिपोर्ट ने अदालत के हवाले से कहा, “प्रवीन की गर्दन के पास पांच बार प्रहार किया गया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। (यदि) कस्तूरी को बलात्कार रोकना होता, तो उसे मृतक को इतनी बार नहीं मारना पड़ता था बल्कि हलकी ताकत भी घटना को टाल सकती थी। प्रवीण की मौत के बाद परिजन शव को घर के बाहर ले गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, यह एक सुनियोजित साजिश की तरह लग रहा है”।

इस मामले के दो चश्मदीद गवाह कस्तूरी की बेटी और बेटे ने कहा कि प्रवीण ने बलात्कार का प्रयास किया, जिसके बाद उनकी मां ने गुस्से में आकर उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया।

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